New Delhi नई दिल्ली: SC ने मंगलवार को तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। तुषार गांधी ने साबरमती आश्रम के पुनर्विकास को लेकर गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना के खिलाफ चिंता जताई थी। उनका कहना था कि यह परियोजना गांधीवादी सादगी की भावना और सिद्धांतों के खिलाफ है।
तुषार गांधी ने सार्वजनिक हित याचिका (PIL) दायर करते हुए इस पुनर्विकास को ‘नेशनल गांधी स्मारक निधि’ की देखरेख में किए जाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया।