Delhi दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी हरिराम गुप्ता और उर्मिला गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि आरोपी महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट की जज भव्या खरैल की अदालत में हुई। पुलिस ने आरोपियों को अदालत के सामने पेश कर आगे की जांच के लिए रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग आरोपियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए।
पुलिस के अनुसार, सत्य निकेतन इलाके में हुई बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद जांच शुरू की गई थी। हादसे के कारणों और इसमें जिम्मेदार लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार साक्ष्य जुटा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इमारत की स्थिति, निर्माण कार्य, रखरखाव और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही बरती गई थी या नहीं। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने महेश गुप्ता की पुलिस हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी देते हुए दो दिन की रिमांड दी। वहीं, हरिराम गुप्ता और उर्मिला गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे ने राजधानी में जर्जर इमारतों और भवन सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े किए थे। प्रशासन की ओर से भी ऐसे भवनों की स्थिति की जांच पर जोर दिया जा रहा है।
पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करेगी। जांच के दौरान मिले सबूतों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
Tags: