रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, नशे की गोली खिलाकर बनाया था हवस का शिकार

आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

Update: 2024-06-21 05:00 GMT
भागलपुर: नाबालिग लड़की को नशे की गोली खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने गुरुवार को कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त पीयूष कुमार को सजा सुनाई। मामला बिहार के भागलपुर की है। साल 2020 में इस वारदात को अंजाम दिया गया। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित लड़की के परिजन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। कहा है कि गलत किया तो सजा मिल
गई।
इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा के साथ अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता के लिए तीन लाख रुपये मुआवजा भी मंजूर किया है।
घटना को लेकर पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कहलगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटना हुई थी। अभियुक्त ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और नशा देकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। रेप के दौरान अभियुक्त ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। वह पीड़िता से पैसे की मांग करता था। डर के मारे लड़की सच्चाई को छुपाती रही और आरोपी धमकी देकर लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। जब पैसे नहीं दिए तो अभियुक्त पीयूष कुमार ने वीडियो व्हाट्सएप पर डाल दिया था।
इस मामले में अभियुक्त के परिजनों की भूमिका भी गैर जिम्मेदाराना रही। जब पीड़ित परिवार के लोग शिकायत करने गए तो उसके परिजनों ने डांट फटकार कर भगा दिया। परिजनों से न्याय नहीं मिलने के बाद वे कानून की शरण में आ गए।
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