ED और CBI डायरेक्टर के पद का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ SC पहुंचे रणदीप सुरजेवाला

Update: 2021-11-18 06:40 GMT

नई दिल्ली: केंद्र सरकार को CBI और ED के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढाने का अधिकार देने वाले अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. कल तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मामले में याचिका दाखिल की थी. उनसे पहले वकील मनोहर लाल शर्मा भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं.

सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा, ' सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार से जुड़े केंद्रीय अध्यादेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में मैंने याचिका दायर की. यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है.' इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है. इससे पहले वकील एम एल शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी.
अध्यादेशों के अनुसार, सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है. दोनों ही मामलों में, अध्यादेशों के अनुसार, निदेशकों को उनकी नियुक्तियों के लिए गठित समितियों द्वारा मंजूरी के बाद तीन साल के लिए एक-एक साल का विस्तार दिया जा सकता है.
शीर्ष अदालत ने आठ सितंबर को ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा की 2018 की नियुक्ति के आदेश में पूर्वव्यापी बदलाव को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चल रही जांच को पूरा करने की सुविधा के लिए विस्तार की एक उचित अवधि दी जा सकती है. हालांकि शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ईडी निदेशक के रूप में मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है.


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