रोहतक: हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक जेल से रिहा हुए। गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है।
राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरुमीत राम रहीम की पैरोल पर रिहाई को लेकर हमेशा बवाल मचता है। सवाल उठते रहे हैं कि राम रहीम को इतनी जल्दी फिर से क्यों पैरोल मिल जाती है। हालांकि हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला इस बाबत नियमों का हवाला देते रहे हैं। जनवरी में राम रहीम की पैरोल पर सवाल उठे तो रणजीत सिंह ने कहा था कि हर कैदी को कुछ समय बाद पैरोल पर जाने का अधिकार होता है। उन्हें हम पैरोल नहीं देते, सक्षम अधिकारी देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अगर पैरोल मिली है तो कोई प्रक्रिया के अंतर्गत मिली होगी और उसमें उनका अधिकार होगा। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा।