पोर्न कंटेंट डाउनलोड करने से रेलवे स्टेशनों पर लगेगी रोक, RPF को जारी किए गए दिशा-निर्देश

पोर्न (अश्लील)

Update: 2021-03-20 17:48 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के रेलवे के दिशा-निर्देश के तहत आरपीएफ अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर निशुल्क वाईफाई का उपयोग पोर्न (अश्लील) सामग्री डाउनलोड करने में नहीं किया जाए। अधिकारियों को महिलाओं के प्रति अपराध की पिछले पांच वर्षों की घटनाओं का विवरण प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों को रेलवे परिसरों में सक्रिय अपराधियों का एक डाटाबेस बनाने के लिए भी कहा गया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया कि प्लेटफार्म और यार्ड में खराब संरचनाओं और अलग-थलग पड़े स्थानों पर जर्जर इमारतों को तुरंत ध्वस्त किया जाए। जब तक उन्हें ध्वस्त नहीं किया जाता है तब तक उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाए। विशेष तौर पर रात के समय में, जब लोगों की मौजूदगी बहुत कम होती है।
इसमें कहा गया कि-सभी पोस्ट कमांडरों (पीसी) को पिछले पांच सालों में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार समेत अन्य अपराध की घटनाओं का विवरण प्राप्त करना चाहिए और डाटा का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए। आदेश में कहा गया कि रेलवे यात्रियों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है।
सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पोर्न साइट इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो। डीजी ने कहा कि डाटा विश्लेषण के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।


 

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