New Delhi नई दिल्ली: SC पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील लगातार अदालत में गैरमौजूद रहते हैं, और इसे "रोज़ का ड्रामा" करार दिया। यह टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट पंजाब सरकार की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अगस्त 2022 में जमानत दी गई थी।
जज जे.के. महेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, "पंजाब राज्य का मतलब है अनुपस्थित।" कोर्ट ने पंजाब के महाधिवक्ता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य के वकील अगली सुनवाई में उपस्थित रहें। इसके बाद, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट से माफी मांगी।