Shimla. शिमला। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। यदि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2026 लागू हो जाता है तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत अब तक प्रत्येक पात्र परिवार को मिलने वाला 35 किलोग्राम मासिक राशन इतिहास बन जाएगा। इसके स्थान पर अब परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या के आधार पर राशन वितरित किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर हिमाचल प्रदेश के 1.59 लाख से अधिक अंत्योदय परिवारों पर पड़ेगा। केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2026 का मसौदा जारी कर दिया है। इस पर 13 जुलाई तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
इसके बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधित विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार में एक सदस्य हो या सात, प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलो राशन मिलता है, लेकिन नए प्रस्ताव में यह व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। अब प्रत्येक सदस्य के हिस्से सात किलोग्राम अनाज निर्धारित किया गया है। यानी जितने सदस्य होंगे, उतना ही राशन मिलेगा। हालांकि पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए 35 किलो की अधिकतम सीमा पहले की तरह बरकरार रहेगी। इसका अधिक असर छोटे परिवारों पर पड़ेगा। 3,357 सात से अधिक सदस्यों वाले अंत्योदय परिवार हैं।