सड़क पर नमाज पढ़ाने के मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा, 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा

Update: 2022-04-22 18:34 GMT

आगरा: यूपी के आगरा में बिना अनुमति सड़क पर नमाज पढ़ाने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा है। गुड़ की मंडी (एमएम गेट) स्थित इमली वाली मस्जिद पर हुए आयोजन के मामले में पुलिस ने 100 से 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ाने के दौरान यातायात बाधित हुआ था। नमाज पढ़ने वाले लोगों ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया था। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धारा 144 का उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

मुकदमा इंस्पेक्टर एमएम गेट अवधेश कुमार अवस्थी की तहरीर पर लिखा गया है। दो अप्रैल को इमली वाली मस्जिद के बाहर तराबी की नमाज हुई थी। भीड़ अधिक थी। आधी सड़क पर नमाज की गई थी। इसे लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई थी। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। पुलिस ने आधी सड़क खाली कराई थी।
इंस्पेक्टर एमएम गेट ने मुकदमे में आयोजक सैयद इरफान अहमद, हसीन और शमी अघाई को नामजद किया है। मुकदमे में 100-150 अज्ञात नमाजियों का भी जिक्र है। पुलिस कहना है कि मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई थी। साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर आयोजन से एक पक्ष के लोगों में रोष था। धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति कुछ शर्तों पर दी गई थी। उन शर्तों का उल्लंघन किया गया। रात दस बजे के बाद भी आयोजन चला।
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