कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है. 30 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, उसे आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता. अदालत ने निर्देश दिया है कि क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन केस नंबर 04/2026 में गिरफ्तारी की स्थिति में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए.
कोर्ट ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि दोनों पक्षों (खेड़ा और शिकायतकर्ता के पति) की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन किसी की आजादी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. पवन खेड़ा को निर्देश दिया गया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और जब भी पुलिस द्वारा बुलाया जाए, वे थाने में उपस्थित हों.
खेड़ा को जांच या सुनवाई के दौरान किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान खेड़ा सक्षम अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ट्रायल कोर्ट उचित समझे, तो वह सुनवाई के दौरान अपनी ओर से अतिरिक्त शर्तें भी लगा सकता है.