दिशा रवि की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 फ़रवरी तक सुरक्षित रखा फैसला
टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. तीन घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने 22 साल की एक्टिविस्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दिशा रवि ने बेल के लिए शुक्रवार को अर्जी दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी देश विरोधी व्यक्ति के बातचीत करने से क्या हम देश विरोधी हो जाएंगे? अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखना अपराध नहीं है. दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही है. उन्होंने कहा कि हम किसी आंलोलन को पसंद-नापंसद कर सकते हैं. नापसंद करने का मतलब ये नहीं कि हम देशद्रोही हो गए.
दिशा रवि के वकील ने कहा कि सवाल ये है कि क्या टूलकिट अफेंसिव है. किसी भी महत्वपूर्ण मामले में किसी से बात करना अपराध नहीं. किसी से हम बात कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं तो उनकी सजा मुझे क्यों? 5 दिन की पुलिस रिमांड में एक बार भी आप बेंगलुरु लेकर नहीं गए. कही छापा नहीं मारा. कुछ रिकवर नहीं किया, जबकि पुलिस के मुताबिक, सब कुछ बेंगलुरु में किया गया. दिशा रवि के वकील ने कहा कि जब भी जांच के लिए जरूरी होगा, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा. मैं जांच पूरी होने तक दिल्ली नहीं छोडूंगा, इसके लिए मैं शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार हूं. उन्होंने कहा कि 149 लोग अब तक 26 जनवरी की हिंसा में पकड़े गए हैं क्या मेरी किसी से बात हुई?