National News: एमपी के मुरैना में 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया

Update: 2024-06-23 08:31 GMT
National News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव से गोमांस बरामद होने के बाद गिरफ्तारArrested किए गए दो लोगों के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गोहत्या की शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात जिले के नूराबाद गांव की बंगाली कॉलोनी में एक घर से गोमांस और गाय की खाल जब्त की। उपमंडल पुलिस अधिकारी आदर्श शुक्ला ने बताया कि एक ग्रामीण अनिपाल गुर्जर ने शिकायत की कि उसने कुछ लोगों को गाय काटते देखा और जब उसने इसका विरोध किया तो शुक्रवार शाम को उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों से बचकर भागने में सफल रहे गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से गाय की खाल के अलावा हड्डियों और गोमांस की दो बोरियां जब्त कीं। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर
ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों असगर और रेतुआ पर शनिवार को एनएसए के तहत मामला Caseदर्ज कर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद कई दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कर दीं। शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने मप्र गौहत्या विरोधी अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा, मारपीट और धमकी देने के लिए नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य में गौहत्या के अपराध में सात साल तक की कैद हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि मामले में कथित रूप से शामिल छह से अधिक अन्य लोग फरार हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी तलाश की जा रही है। ठाकुर ने बताया कि मामले में शामिल लोग मुरैना जिले के मूल निवासी नहीं हैं और मजदूरी के लिए यहां आकर बस गए हैं। राज्य में गौहत्या के अपराध में सात साल तक की कैद हो सकती है। अधिकारीOfficer ने बताया कि मामले में कथित रूप से शामिल छह से अधिक अन्य लोग फरार हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी तलाश की जा रही है। ठाकुर ने बताया कि मामले में शामिल लोग मुरैना जिले के मूल निवासी नहीं हैं और मजदूरी के लिए यहां आकर बस गए हैं।
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