LPG सिलेंडर आपूर्ति पर केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक मांगा जवाब
केंद्र को देना होगा जवाब
Iran-Israel ईरान-इजरायल: बीच युद्ध के चलते पैदा हुए अंतरराष्ट्रीय तेल संकट के बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने संबंधी याचिका पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्राइवेट कंपनी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किया।
हाई कोर्ट की यह कार्रवाई गुरुवार, 12 मार्च 2026 को हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र के निर्देश के बावजूद नागपुर स्थित कंपनी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने में विफल रही। केंद्र सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर घरेलू वितरण को प्राथमिकता देने को कहा था।
याचिका वकील श्याम दीवानी और साहिल दीवानी ने दायर की। इसमें बताया गया कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे एलपीजी उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके बाद मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उत्पादन और वितरण को प्राथमिकता देने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कंपनी ने बताया कि उसकी निर्यात रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय मांग पूरी करना अनिवार्य है, इसलिए घरेलू बाजार को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
हाई कोर्ट ने केंद्र और कंपनी से 16 मार्च 2026 तक जवाब मांगा है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आपूर्ति सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित का मामला है। इस मामले में एलपीजी आपूर्ति की कमी से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत की कार्रवाई से उम्मीद है कि सरकार और कंपनी पर दबाव बढ़ेगा और घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे।