सिर्फ Delhi नहीं, पूरे देश में हरियाली ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2026-03-16 13:08 GMT
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली रिज से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ राष्ट्रीय राजधानी में ही हरियाली होनी चाहिए और बाकी राज्य कमतर हैं। रिज दिल्ली में अरावली पर्वतमाला का ही एक विस्तार है और यह एक पथरीला, पहाड़ी और जंगली इलाका है। प्रशासनिक कारणों से, इसे चार ज़ोन में बांटा गया है -- दक्षिण, दक्षिण-मध्य, मध्य और उत्तर -- जो मिलकर लगभग 7,784 हेक्टेयर का इलाका बनाते हैं।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने टिप्पणी की कि हरियाली के मुद्दे पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। बेंच ने कहा, "हमें इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ दिल्ली को ही, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, हरियाली की ज़रूरत है और बाकी लोग कमतर हैं।" इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर के फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसमें केंद्र सरकार को दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (DRMB) को वैधानिक दर्जा देने और उसे रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज से जुड़े सभी मामलों के लिए एक सिंगल-विंडो अथॉरिटी बनाने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत औपचारिक रूप से DRMB का गठन करने का निर्देश दिया था। फिर से गठित DRMB में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के शीर्ष अधिकारी, शहरी और वन विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, और दो NGO के सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) का एक प्रतिनिधि भी सदस्य होगा, जिससे समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि पिछले साल 1 दिसंबर को DRMB के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। बेंच ने केंद्र सरकार को एक हलफ़नामा पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें वनों और हरित क्षेत्रों के प्रबंधन और/या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से निपटने वाली वैधानिक या गैर-वैधानिक समितियों के गठन का विवरण शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी इसलिए ज़रूरी है ताकि उनके कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया जा सके और, यदि कोई हो, तो उनके बीच के टकराव या ओवरलैप की पहचान की जा सके।
कोर्ट ने कहा कि हलफ़नामे में उस वैधानिक ढांचे के बारे में भी बताया जाएगा जिसके तहत विभिन्न निकायों का गठन किया गया था। बेंच ने कहा कि हलफनामा दो हफ़्तों के अंदर दाखिल किया जाए और उसके बाद मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी और पूरे देश में ग्रीन कवर (हरियाली) के मुद्दे पर अलग-अलग कमेटियाँ काम कर रही हैं। यह जानकारी दी गई कि जहाँ DRMB का काम दिल्ली रिज इलाके का संरक्षण और प्रबंधन करना है, वहीं CEC पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन कवर का काम देखती है। बेंच ने पूछा, "अगर CEC पूरे देश के लिए यह काम कर सकती है, तो दिल्ली के लिए क्यों नहीं कर सकती? दिल्ली में ऐसा क्या खास है?" बेंच ने यह भी जानना चाहा कि ग्रीन कवर से जुड़े मुद्दे पर कितनी वैधानिक और गैर-वैधानिक संस्थाएँ काम कर रही हैं और उनका कार्यक्षेत्र क्या है। पिछले साल 11 नवंबर को, पर्यावरण से जुड़े एक पुराने मामले—TN Godavarman Thirumulpad बनाम Union of India—में यह फ़ैसला सुनाया गया था।
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