आरोपी को जमानत नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- देह व्‍यापार समाज के खिलाफ अपराध, ये था पूरा मामला

देह व्यापार (Sex Racket) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है.

Update: 2021-08-26 09:35 GMT

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने देह व्यापार (Sex Racket) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने जबरन देह व्यापार कराने के आरोपी आकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि देह व्यापार समाज के विरुद्ध अपराध है. ऐसे अपराध के आरोपी सहानुभूति पाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता आकाश की अर्जी पर दिया है.

गौरतलब है कि पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने गौतमबुद्ध नगर के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर चार लड़कियों को देह व्यापार से मुक्त कराया था. इस मामले में 27 फरवरी 2021 की घटना की 28 फरवरी को सेक्टर 24 थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई. पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने आधे दर्जन जबरन देह व्यापार कराने के आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया था.
अपने बयान में लड़कियों ने प्रेमजाल में फंसा कर देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाया है. याची का कहना था वह निर्दोष है. उसने एक हफ्ते पहले ही उस गेस्ट हाउस में नौकरी ज्वाइन की है. इसलिए वहां पर क्या गतिविधियां होती हैं उसे नहीं मालूम थीं. लेकिन लड़कियों के बयान अपराध की गंभीरता का खुलासा करने वाले हैं. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. बिहार, पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरनगर की लड़कियों को झांसा देकर देह व्यापार में ढकेलने का आरोप है. कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद याची आकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया.

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