अखबार के मालिक प्यारे मियां को उम्र कैद की सजा, जीवन भर जेल में रहेगा पत्रकार
जानिए पूरा मामला।
भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल की विशेष अदालत ने एक स्थानीय अखबार के मालिक प्यारे मियां (journalist pyare miyan) समेत 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है. स्पेशल कोर्ट ने प्यारे मियां और उनके साथियों को यह सजा एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में सुनाई है.
प्यारे मियां पर आरोप है कि वह नाबालिग को शराब पिलाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देता था. इतना ही नहीं, प्यारे नाबालिग को बड़ी पार्टियों में भेजता था. आरोपियों को POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया गया था.
सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कविता वर्मा ने पीड़िता के यौन शोषण में दोषियों का सहयोग करने और उसका गर्भपात कराने के लिए स्वीटी विश्वकर्मा (21) को 20 वर्ष का कारावास और डॉ. हेमंत मित्तल (45) को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने प्यारे मियां पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना
अदालत ने प्यारे मियां पर 5.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जबकि तीन अन्य दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबलपुर सेंट्रल जेल से मुख्य आरोपी मियां ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लिया, जबकि भोपाल जेल से उवैस और विश्वकर्मा ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई में जुड़े थे. वहीं, मित्तल सीधे कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि वह बेल पर बाहर थे.
विशेष लोक अभियोजक पी एन सिंह राजपूत ने बताया कि पीड़िता ने 13 जुलाई 2020 को भोपाल स्थित कोहेफिजा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिला अदालत के अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता के साथ तीन साल तक बलात्कार किया गया था और उसका विरोध करने पर दोषी उसे धमकी देते थे कि वे उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देंगे.
बता दें कि कोर्ट में नाबालिगों से कथित तौर पर बलात्कार के अन्य मामलों में भी मियां पर मुकदमा चल रहा है. वह कथित तौर पर झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की गरीब लड़कियों को घरेलू नौकर के रूप में काम देने का झांसा देता था और फिर उन्हें उन पार्टियों में ले जाता था जहां उनका यौन शोषण किया जाता था.