Karnataka कर्नाटक : दहेज प्रथा के हमारे समाज में अभी भी व्याप्त होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने बेंगलुरु के नागसंद्रा के सी.वी. विकास और उनके माता-पिता द्वारा उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "आधुनिक युग में समाज बहुत आगे बढ़ गया है। महिलाएं सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं। हालांकि, दहेज हत्या की ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर रही हैं।
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फैसला सुनाया है कि दहेज उत्पीड़न के कारण होने वाली मौत के मामलों में, भले ही किसी के खिलाफ कोई विशेष आरोप दर्ज न किया गया हो; पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दोषसिद्धि की पुष्टि की जा सकती है।" आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अगाली गांव की आर. रोजा और नागसंद्रा के विकास की शादी 24 अक्टूबर, 2019 को हुई थी। उसके बाद, पत्नी अपने पति के घर में रहती थी। शादी के 13 महीने बाद रोजा ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। रोजा के पिता रामकृष्ण रेड्डी ने घटना के संबंध में पीन्या थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।