मैरिज हॉल, होटल, बैंक, सरकारी कार्यालयों के लिए नए नियम लागू...ओमीक्रॉन को देखते हुए सरकार ने उठाया बड़ा कदम
कोरोना के अधिक संक्रामक वैरिएंट ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2022 से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध मैरिज हॉल, होटल, बैंक, सरकारी कार्यालयों और बसों जैसी जगहों पर लागू होगा। मंत्री ने कहा, "1 जनवरी से हरियाणा में मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्तरां जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों के अंदर पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कराने वाले पात्र लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।" विज ने यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के एक प्रश्न के उत्तर में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वैक्सीन इसके विभिन्न वैरिएंट्स सहित कोविड से सबसे बड़ी सुरक्षा देती है।
विज ने कहा, "एक जनवरी, 2022 से कोई भी पात्र व्यक्ति जिसने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली है, उसे मॉल, होटल, रेस्तरां, मैरिज पैलेस, सिनेमा हॉल, कार्यालय, बैंक या ऐसे किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां भीड़ उमड़ती हो।" उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना सख्ती से लागू किया जाएगा और उन्होंने जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।