अपहरण कर पड़ोसी ने नाबालिग का किया रेप, ढाई महीने बाद आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2024-04-28 14:59 GMT
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया पुलिस ने अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने पीड़ित लड़की को भी बरामद कर लिया. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, सहतवार थाने के एक गांव का रहने वाला विशेष तिवारी उर्फ राजा ने 7 फरवरी को पड़ोस में रहने वाली लड़की का अपहरण कर लिया था. लड़की की मां की शिकायत पर तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 366 (अपहरण, अपहरण या शादी के लिए मजबूर करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि पुलिस ने रविवार को तिवारी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बरामद कर लिया गया. पीड़ित लड़की ने अपनी गवाही में कहा कि तिवारी ने उसके साथ करीब ढाई महीने तक बलात्कार किया. बयान के आधार पर मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई.
रेप का एक और मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है. आरोप है कि एक महिला से देवर ने रेप किया. इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को भाभी कहने लगा. फिर महिला का पति और देवर ने महिला को मारने की कोशिश की. महिला ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है. पुलिस ने आरोपी पति और देवर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.
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