NEET-SS 2021 के नए परीक्षा पैटर्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र NBE से जल्द मांगा जवाब
NEET-SS 2021
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS 2021) के परीक्षा पैटर्न में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा घोषित 'अचानक अंतिम क्षणों में बदलाव' को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि NEET-सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के प्रश्न पैटर्न को केवल उन लोगों के पक्ष में बदल दिया गया है जिन्होंने अन्य विषयों की कीमत पर सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर किया है. मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल मेडिकल काउंसिल से जवाब मांगा है.
अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि "नीट एसएस 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई, 2021 को की गई थी, लेकिन बदले हुए पैटर्न को एक महीने से अधिक समय बाद 31 अगस्त को सार्वजनिक किया गया, जब एनईईटी एसएस 2021 परीक्षा से पहले केवल 2 महीने बचे थे. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 2018 और 2019 में जब परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ था, छात्रों को एनईईटी-एसएस परीक्षा से लगभग 6 महीने पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन 23 जुलाई, 2021 के नोटिस में, इसका कोई संदर्भ नहीं था.
परीक्षा से दो महीने पहले किया था बदलाव
अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि "नीट एसएस 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई, 2021 को की गई थी, लेकिन बदले हुए पैटर्न को एक महीने से अधिक समय बाद 31 अगस्त को सार्वजनिक किया गया, जब एनईईटी एसएस 2021 परीक्षा से पहले केवल 2 महीने बचे थे.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि इस वर्ष 13/14 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए अधिसूचना 23 जुलाई, 2021 को जारी की गई थी। हालांकि, नए परीक्षा का पैटर्न को लेकर 31 अगस्त, 2021 को एक और अधिसूचना जारी की गई थी. प्रचलित पैटर्न के अनुसार जो 2018 से 2020 तक अस्तित्व में रहा है, सुपर स्पेशियलिटी में प्रश्न से 60 प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे, जबकि 40 प्रतिशत अंक फीडर पाठ्यक्रमों के प्रश्नों के लिए वितरित किए गए थे.