महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड: पूर्व बीजेपी नेता को कोर्ट ने किया बरी, जानें 1992 का वो हत्याकांड जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया था...

गौरतलब है कि यह वह दौर था जब क्राइम की दुनिया में एके-47 का इस्तेमाल नया-नया शुरू हुआ था.

Update: 2021-12-15 10:57 GMT

नोएडा: गौतमबुध नगर (नोएडा) के चर्चित महेंद्र सिंह भाटी मर्डर केस में अहम फैसला सुनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा नेता प्रणीत भाटी को निर्दोष करार दिया है. हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में प्रणीत भाटी को बरी कर दिया है. इस मामले में बाहुबली नेता डीपी यादव पहले ही इस मामले में बरी हो चुके हैं.

दरअसल, ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में 13 सितंबर 1992 को तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह भाटी पर उस वक्त हमला कर दिया गया था, जब वह कार में सवार होकर नोएडा जाने के लिए निकले थे. इस हमले के दौरान उनके गनर महेंद्र सिंह कौशिक और कार चालक देवेंद्र भी मौजूद थे.
यह हमला ग्रेटर नोएडा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ था. हमलावरों ने एके-47 से विधायक भाटी के काफिले पर फायरिंग शुरू कर दी थी. इस हमले में एमएलए महेंद्र सिंह भाटी और उदय आर्य की गोली लगने से मौत हो गई थी.
इस हत्याकांड में बाहुबली डीपी यादव, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रणीत भाटी, करण यादव और पाला सिंह को आरोपी बनाया गया था, 90 के दशक में हुए इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था.
हैरानी की बात यह थी कि कत्ल के इस मामले में एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था. गौरतलब है कि यह वह दौर था जब क्राइम की दुनिया में एके-47 का इस्तेमाल नया-नया शुरू हुआ था.
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