हैदराबाद। तेलंगाना में बच्चों से जुड़े अपराध के एक मामले में विशेष अदालत ने मदरसा शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला हैदराबाद के पहाड़ीशरीफ क्षेत्र से जुड़ा है। अदालत ने 30 वर्षीय मदरसा शिक्षक मोहम्मद मुनव्वर हुसैन को 13 वर्षीय छात्र के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया। जानकारी के अनुसार, आरोपी ममीदिपल्ली स्थित एक मदरसे में शिक्षक था। पीड़ित छात्र वहीं पढ़ाई करता था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया था। मामले की सुनवाई बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में हुई।  
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित बच्चे को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। मामले में पुलिस की ओर से जांच के दौरान पीड़ित के बयान और अन्य साक्ष्य जुटाए गए थे। इसके बाद मुकदमा विशेष अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जाएगा।
POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कानून है। इसके तहत नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में विशेष अदालतों के जरिए सुनवाई की व्यवस्था की गई है। गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। हैदराबाद के इस मामले में उम्रकैद की सजा के साथ मुआवजे का आदेश भी दिया गया है। मामले में अदालत के फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से जुड़े अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने और ऐसे मामलों में पीड़ित की पहचान तथा गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।
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