London murder case: दिल्ली पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में पीड़िता के पति और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2024 में लंदन में मारी गई एक महिला के पति, ससुराल वालों, ननद और दो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। क्रूरता, दहेज हत्या और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पालम विलेज थाने में क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है। लंदन पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही है।
मृतका की कथित तौर पर उसके पति ने 14 नवंबर, 2024 को लंदन में हत्या कर दी थी। उसका शव पार्किंग में खड़ी कार की डिक्की में मिला था। इसके बाद पति ब्रिटेन से भाग गया। वह फरार है और 1 मई को उसे अपराधी घोषित किया गया है। इससे पहले पति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। द्वारका कोर्ट ने 1 जुलाई को आरोप पत्र को रिकॉर्ड में लिया। प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं, और मामले को 19 जुलाई को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
(घोषित अपराधी) पीओ आदेश के खिलाफ पति की याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा, "इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता होगी। यह अवकाश पीठ के लिए मामला नहीं है।"
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "मृतक की मौत ब्रिटेन में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी। यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके कानूनी उपायों का लाभ उठाया जा सकता है।"
याचिका का विरोध करते हुए, लोक अभियोजक (पीपी) ने यूके इंटरपोल की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बहुत गोपनीय है। इसमें क्या हुआ, इसका विवरण दिया गया है। पीड़िता की कथित तौर पर ब्रिटेन में उसके पति ने हत्या कर दी थी। इसके बाद, वह ब्रिटेन से भाग गया और छिप गया। आखिरी बार, उसे गुरुग्राम में देखा गया था।
यह कहा गया है कि माता-पिता में से एक जमानत पर है, जबकि दूसरा हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने 14 मार्च को माता-पिता को गिरफ्तार किया था। 03.12.2024 को पालम गांव थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए, 406, 34 और भारतीय न्याय संहिता, 2025 की धारा 85, 316, 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में दिल्ली पुलिस ने दहेज हत्या से संबंधित एक धारा भी जोड़ी थी। (एएनआई)