हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। अब खुले में 500 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए डीसी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। भीड़ जुटाने में कोविड मानकों का पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर 2021 सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है।
अभी प्रदेश में लॉकडाउन की बंदिशें 28 नवंबर सुबह पांच बजे तक लागू थीं। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन व मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शनिवार शाम महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। पूर्व में दी गई छूट लागू रहेंगी। डीसी अपने-अपने जिलों में सरकार की हिदायतों को सख्ती से लागू करें। बंदिशों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नो मास्क-नो सर्विस सख्ती से लागू हो, चूंकि संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करवाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए महामारी से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतें। डीसी जिलों में टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, टीकाकरण व निवारण की नीति के अंतर्गत काम करें। सरकारी कार्यालय में बिना मास्क सेवाएं न देने के आदेश सख्त से लागू किए जाएं।