कुछ छूट के साथ हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब रात 11 तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट

हरियाणा (Haryana) में फिलहाल कोरोना के केस पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं

Update: 2021-07-24 13:50 GMT

हरियाणा (Haryana) में फिलहाल कोरोना के केस पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से राज्य में जारी कोरोना की पाबंदियों को कुछ ढील के साथ 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है. सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन (lockdown) की मियाद शनिवार को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है. राज्य में अब होटल और रेस्तरां रात 11 बजे तक खुल सकेंगे.

राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक हफ्ते और, 26 जुलाई (सुबह पांच बजे से) से 2 अगस्त (सुबह पांच बजे तक) तक कर दिया गया है.
रात 11 तक खुल सकेंगे रेस्तरां
आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां और बार को अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बजाय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी और यह रियायत मॉल और होटल में मौजूद रेस्तरां और बार को भी मिलेगी. इसी के ही साथ होम डिलिवरी सुविधा भी रात 11 बजे रात तक की रहेगी.
नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी
जिम को सुबह छह बजे से रात के नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है. आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी, परिसर को रोगाणु मुक्त करने और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा. वहीं, रात्रि कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक सप्ताह के सातों दिन लागू रहेगा, जबकि पहले कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक थी.
12वी बार बढ़ा लॉकडाउन
इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तरां,धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट कार्यालय को लॉकडाउन में पूर्व में दी गई ढील जारी रहेगी. शादी, दाह संस्कार और खुले में लोगों के समागम करने की छूट भी पहले की तरह रहेगी. गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में तीन मई को लॉकडाउन लागू किया गया था. और इसे 12वीं बार बढ़ाया गया है.


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