जमीन कारोबारी तपन दास हत्या केस, बुलेट रानी समेत 3 दोषी करार
जानिए पूरा मामला।
जमशेदपुर: जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या (Murder of land businessman Tapan Das) के मामले में पत्नी समेत तीन और को न्यायालय (Court) ने दोषी करार दिया है. इस मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था.
सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 में सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 में दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में तत्कालीन एएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह इस फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे. फिलहाल श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी हजारीबाग जेल में बंद है, जबकि सुमित सिंह रांची बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल व सोनू लाल बोकारो जेल में बंद है. शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथी की मदद से कर दी थी.
हत्या करने के बाद शव को फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया था. शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी.
घोड़ाबांधा स्थित शमशेर रेसीडेंसी में लगे सीसीटीवी की मदद से हत्या का राज खुला था. इसके साथ ही मोबाइल फोन से भी इसमें सहयोग मिला था. इसमें महिला व उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत से राजफाश हुआ. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें युवकों के फ्लैट में आने-जाने के अलावा टेंपो से फ्रिज को ले जाते हुए देखा गया. जब फ्रिज के बारे में महिला से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने जुर्म कुबूल कर लिया. घटना के बारे में जानकारी दे दी.