पटना में कोचिंग विवाद मामले में खान सर को अग्रिम जमानत, दो बॉडीगार्ड को भी नियमित जमानत
पटना: बिहार के चर्चित शिक्षक एवं खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैसल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जून में पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई मारपीट और कथित फायरिंग मामले में अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) प्रदान कर दी। उनके साथ तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत मिली है, जबकि इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दो सुरक्षा कर्मियों को नियमित जमानत (रेगुलर बेल) दे दी गई है।
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सोमवार को बताया कि अदालत ने मामले के कानूनी पहलुओं और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद सभी छह आरोपियों को राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर की गई, इसके बाद उनके तीन स्टाफ सदस्यों की एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार की गई। वहीं, हवा में फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार दो सुरक्षा कर्मियों को नियमित जमानत मिल गई।
अधिवक्ता ने कहा कि मामले में आर्म्स एक्ट का विरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया। उनके अनुसार, पुलिस ने अपनी केस डायरी में तथ्यों के अनुरूप जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अदालत ने राहत देने का निर्णय लिया। यह मामला 2 जून को कदमकुआं थाना क्षेत्र में स्थित मुसल्लहपुर हाट इलाके का है।
आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान और 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' के संचालक रोशन आनंद से जुड़े विवाद के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में खान सर, उनके स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इससे पहले अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। मामले की सुनवाई कई बार टलने के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि, इस मामले की पुलिस जांच अभी जारी है।