जहांगीरपुरी हिंसा: केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 5 आरोपियों पर लगा NSA

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Update: 2022-04-19 13:55 GMT

राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया है. इन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी. माना जा रहा है कि हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख, अंसार और असलम पर एनएसए लगाया जा सकता है.

एक तरफ गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में एक्शन लिया है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धर पकड़ में लगी हुई है. मंगलवार देर शाम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिंसा के एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है. गुलाम रसूल पर आरोप है कि उनसे सोनू शेख को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे.
इससे पहले जहांगीर पुरी हिंसा मामले में आरोपी सोनू शेख को रोहिणी कोर्ट लाया गया, जहां से कोर्ट ने सोनू को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी शेख के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी. बता दें कि सोनू को पुलिस सुरक्षा के साथ रोहिणी कोर्ट लाया गया, जहां पर उनके साथ मीडिया को कोर्ट रूम में जाने से रोका दिया गया. सोनू शेख को कोर्ट नंबर 6 से क्राइम ब्रांच की कोर्ट नंबर 115 में लाया गया था.
क्या है एनएसए एक्ट?
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका, एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है. अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही वह उस शख्स को पकड़ सकती है. यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है.
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