आईआरसीटीसी घोटाला मामला: सीबीआई के खिलाफ भड़काऊ भाषण पर कोर्ट ने तेजस्वी को चेताया

Update: 2022-10-18 11:20 GMT

फाइल फोटो

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 'सीबीआई के खिलाफ बोलने से पहले सोचने' की चेतावनी दी।
अदालत आईआरसीटीसी घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम मामले में उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई अधिकारियों ने अदालत को बताया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें धमकी देते हुए भाषण दिया था, एक दिन वे (सीबीआई अधिकारी) सेवानिवृत्त हो जाएंगे और सरकार भी बदल जाएगी, फिर वे क्या करेंगे?
सीबीआई ने अदालत से कहा, वह किस तरह का भाषण था? क्या यह हमारे लिए खतरा नहीं था? आरोपी एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं। आरोपी हमें धमकी दे रहे हैं।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि उनके एक अधिकारी पर उस समय हमला किया गया जब वह अपनी कार चला रहा था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह उसकी हत्या का प्रयास था। अधिकारियों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं लेकिन एक ट्रक ने उनके अधिकारियों की कार को दो बार टक्कर मारी। मामले में एक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया।
हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि एक दिन सीबीआई के अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, सरकार बदलेगी, फिर वे क्या करेंगे? सीबीआई के अधिकारी ने अदालत से कहा कि हमें बताया जाता है कि आरोपी बिहार से हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं, अगर यह है खतरा नहीं तो क्या है,।
कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद तेजस्वी यादव को इस तरह के भाषण न देने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि आप उपमुख्यमंत्री हैं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग कम पढ़े-लिखे हैं, वे आपके संदेश को नहीं समझेंगे।
तेजस्वी को जमानत देते हुए और उन्हें चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि मैं जमानत रद्द नहीं कर रहा हूं।
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