IPS को आसाराम मामले में हाई कोर्ट ने किया तलब, किताब संग पेश होने का आदेश
जानिए पूरा मामला।
जोधपुर: आसाराम (asharam), जो कि यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उनकी एक अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ का फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीसीपी अजयपाल लाम्बा को अपील स्तर पर साक्ष्य के लिए बुलाने की अनुमति दी है. इसकी अर्जी आसाराम की तरफ से दी गई थी.
बता दें कि तत्कालीन डीसीपी लाम्बा ने आसाराम पर एक किताब लिखी थी. इसका नाम 'गनिंग फोर द गॉडमैन, द ट्रयू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन' था. तत्कालीन डीसीपी की किताब में कुछ विवादित तथ्य थे उसे लेकर आसाराम की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. कोर्ट ने आदेश दिया है कि तत्कालीन डीसीपी लाम्बा सात मार्च तक किताब की एक कॉपी के साथ पेश हों.
हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने आसाराम के अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. इसपर सुनवाई 25 जनवरी 2022 को पूरी हुई थी, तब कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने एडवोकेट अनिल जोशी को निर्देश दिये हैं कि वो तीन दिन में तत्कालीन डीसीपी लाम्बा अभी कहां कार्यरत हैं उसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें.
लाम्बा को पेश होने के आदेश के साथ-साथ यह भी बताया गया कि एक बार फिर आसाराम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोर्ट कार्यवाही में शामिल होंगे.