इंस्पेक्टर ने केस रिपोर्ट बनाने में गलती की, हाईकोर्ट ने किया तलब
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यूपी UP। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या व अन्य अपराध के आरोप में अपर सत्र अदालत जौनपुर में चल रहे ट्रायल में मृत्यु के कारण (इंक्वेस्ट) की रिपोर्ट दर्ज करने वाले दरोगा को जिरह के लिए दोबारा बुलाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विनोद कुमार की याचिका पर उसकी अधिवक्ता तनीशा जहांगीर मुनीर को सुनकर दिया है। मृत्यु का कारण दर्ज करने वाली रिपोर्ट की कार्बन कॉपी में खाली स्थान है, जिस पर प्रति परीक्षा की जानी है। allahabad high court
High Court अपर सत्र न्यायाधीश जौनपुर ने याची अभियुक्त की सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रति परीक्षा के लिए बुलाने की अर्जी निरस्त कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एडवोकेट तनीशा जहांगीर मुनीर का कहना था कि बक्सा थाने में दर्ज मामले में दरोगा ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने में गड़बड़ी की है। रिपोर्ट की कार्बन कॉपी में कई स्थान खाली हैं, जिसके बारे में उनसे पूछताछ किया जाना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अनदेखी कर याची की गवाह को बुलाने की अर्जी खारिज कर दी है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दरोगा अरविंद कुमार यादव को प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाए जाने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आयुष विभाग से पूछा है कि नौ साल बीत जाने के बाद भी याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शहाना बी सैफी की याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि याची के पति सरताज हुसैन एसआरएम राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली में चपरासी थे। सेवाकाल में सड़क दुर्घटना में पांच अप्रैल 2014 को उनकी मृत्यु हो गई। हाईकोर्ट ने देवरिया निवासी हेमवती पटेल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी है कि गैंग चार्ट की मंजूरी देने के लिए डीएम की संयुक्त बैठक हुई या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह सिंह देशवाल की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है। याची के खिलाफ गोरखपुर के चिलवाताल थाने में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था।