ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने पर आपको हो सकती है 3 साल की जेल...इस शख्स के मोबाइल पर आया ये मैसेज

Update: 2021-01-29 14:50 GMT

राजधानी में यातायात नियमों की अनदेखी पर जुर्माने की राशि पहले और दूसरे नोटिस के बाद भी नहीं जमा करने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है. रांची ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए अपनी कवायद तेज कर दी है. ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को मैसेज भेजकर जुर्माने की राशि जमा करने के लिए कह रही है. मैसेज में राशि जमा नहीं करने पर 5 धाराओं में कार्रवाई की बात भी लोगों को बताई जा रही है. रांची में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अप्रैल 2020 से लेकर अब तक यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को 26 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है. लेकिन इसमें से मात्र 18 करोड़ रुपये ही लोगों ने जुर्माने के तौर पर जमा कराये हैं. बाकी 8 करोड़ रुपये वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती दिखाने की तैयारी की है.

रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों को भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि अगर वे 15 फरवरी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो 5 धाराओं के तहत उन्हें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है. ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने कहा कि अगर कोई शख्स जुर्माना अदा नहीं करता है, तो ट्रैफिक पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट के द्वारा उन्हें सम्मन भिजवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोर्ट से जो भी सम्मन जाएगा उसके जिम्मेवार वे लोग ही होंगे जिन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही फाइन जमा किया.

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