IATA का इंटरनेशल फ्लाइट्स शुरू करने पर जोर, कहा- प्री-कोविड सिचुएशन के यातायात तक पहुंचने में कम से कम तीन साल लगेंगे

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भारत के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने पर जोर दिया है.

Update: 2021-07-28 01:47 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) भारत के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International flights) को फिर से शुरू करने पर जोर दिया है. इसको लेकर IATA का कहना है यदि फ्लाइट अभी फिर से शुरू होती है तो प्री-कोविड सिचुएशन के यातायात तक पहुंचने में कम से कम तीन साल लगेंगे.

IATA महानिदेशक विली वॉल्श ने नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'नेता भारत के हवाई अभियानों पर रोक तो तुरंत लगा देते हैं, लेकिन उन्हें हटाने में काफी समय लेते हैं.' IATA ने आज कोरोना के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए वर्चुअल मीटिंग बुलाई है. इसके अलावा, वॉल्श ने जोर देकर कहा कि अगर भारत अब परिचालन फिर से शुरू करता है तो 100 प्रतिशत लोड फैक्टर तक पहुंचने में तीन साल लगेंगे जो कि पूर्व-कोविड सिचुएशन (2019) के समय था.
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध से Domestic Market प्रभावित
डीजी ने आगे कहा, "यात्री लोड फैक्टर 2022 तक लगभग 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगा, 2023 में 90-95 प्रतिशत और 2024 में 100 प्रतिशत लोड फैक्टर जो 2019 के समान होगा. वॉल्श ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एयरलाइन की क्षमता और किराए पर प्रतिबंध ने घरेलू बाजार (Domestic Market) को पीछे कर दिया है.उन्होंने कहा, "बड़े घरेलू बाजार में, भारत अकेला है जो पिछड़ रहा है. जो नियम लागू किए गए हैं, उनके कारण रिकवरी काफी प्रभावित हुई है.
जब से पिछले साल मई में कोविड -19 की पहली लहर के बाद घरेलू विमान बाजार फिर से खुला, तब से सरकार एयरलाइन की क्षमता के साथ-साथ किराए को भी नियंत्रित कर रही है. भारत की सबसे बड़ी कैरियर इंडिगो ने भी हाल ही में कहा था कि सरकार को नियमों में ढील देनी चाहिए. हालांकि, सरकार को लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर एयरलाइंस की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की जरूरत है.
कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा था कि सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे पर और यात्रा के दौरान लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं. साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी. डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया था.अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो उसके साथ 'अनियंत्रित यात्री' जैसा व्यवहार किया जाएगा.


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