मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 18 अप्रैल को

Update: 2023-04-12 11:03 GMT

दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें पूरी कीं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी दलीलें पेश किया। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुधवार को अदालत में पेश किया। सीबीआइ से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा खारिज की गई जमानत याचिका को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती है। इस मामले में ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में भी सिसोदिया को आरोपित नहीं बनाया गया है।


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