1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया, झारखंड में लागू रहेंगी पहले से जारी पाबंदियां
झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है.
झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है. आपदा प्रबंधन की तरफ से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है. कल से शुरू हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 जून को जारी आदेश को ही फॉलो करना होगा. प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई तक अपराहन 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी. इसके अलावा पिछले सप्ताह की तरह रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में भले ही कोरोना कमांड में हो पर उसका खतरा अभी भी बना हुआ है. इसलिए सरकार किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं देना चाहती. जिससे कि फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़े. हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जरूरी है कि हम जरूरी व्यवहार को अपनाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टीका लगवाएं.
16 जून को जारी किए गए प्रावधान को एक जुलाई तक के लिए बढ़ाये जाने से राज्य में अब भी जहां बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी. वहीं शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ आवयश्क सेवाओं के लिए ही आवागमन होगा. दूसरे जिले या राज्यों से आने वाले को ई-पास लेना जरूरी होगा. वहीं, हवाई जहाज या ट्रेन से राज्य में आने वालों को 7 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा. 72 घंटे के अंदर राज्य में आकर वापस चले जाने वाले को इससे छूट जारी रहेगी.
मास्क लगाए रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी. प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डीएमए और एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन भी जारी रहेगा.