केंद्र सरकार ने 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुसलमानों को भारतीय नागरिकता देने के लिए किया आमंत्रित

केंद्र सरकार ने विदेशी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारीतय नागरिकता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है

Update: 2021-05-28 18:12 GMT

केंद्र सरकार ने विदेशी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारीतय नागरिकता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने 13 जिलों में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए आंमत्रित किया है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुसलमानों को भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आदेश और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है।


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