Government के कर्मचारियों को कोर्ट आर्डर पर मिल जाएगा पूरा एरियर

Update: 2024-08-04 12:27 GMT
Shimla. शिमला। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को कोर्ट ऑर्डर के बाद पे कमीशन का एरियर एकमुश्त भी मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2012 को एरिया भुगतान पर लगाई सीलिंग को वापस ले लिया है। यह संशोधन सिर्फ कोर्ट से आने वाले फैसलों के लिए ही किया गया है। हिमाचल सरकार ने पे कमीशन के एरियर को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। प्रधान सचिव की देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, राज्यपाल के सेक्रेटरी, विधानसभा के सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश भेजे हैं। इसमें यह कहा गया है कि पे कमिशन एरियर के भुगतान के लिए 7 जनवरी 2012 को वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां कोर्ट में एरियर का भुगतान समयबद्ध करने के लिए
स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं।

7 जनवरी 2012 जारी किए गए आदेशों में वित्त विभाग ने कोर्ट के आदेशों पर एरियर के भुगतान के लिए सीलिंग लगा दी थी। इसमें कहा गया था कि यदि एरियर 50000 से कम है, तो एकमुश्त दिया जाएगा। यदि 1 लाख तक का है, तो तीन किस्तों में दिया जाएगा। यदि एक लाख से ज्यादा है तो 5 किस्तें होगी। 2012 के आदेशों में यह कहा गया था कि राज्य के कोषागार पर एकदम अतिरिक्त भरना पड़े इसके लिए सीलिंग जरूरी है। लेकिन अब जारी किए गए निर्देशों से यह साफ हो गया है कि यदि कोर्ट ने एकमुश्त भुगतान को कहा है, तो एकमुश्त ही भुगतान होगा। गौरतलब है कि वित्तीय भुगतान के लंबित मामलों को लेकर कोर्ट में सरकार के अफसर को चेतावनियां मिल रही हैं। सरकार वित्तीय देनदारी के ऐसे बहुत से कैसे हार गई है और अब अवमानना या एग्जीक्यूशन पिटिशन में जवाबदेही अफसरों की तय हो रही है।
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