BREAKING: 5 हजार पेंशनरों के लिए खुशखबरी, वित्त विभाग से निकला ये आदेश

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Update: 2024-07-03 02:01 GMT

यूपी UP News। शासन ने पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर Pensioner के संबंध में एक अहम आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक अब राज्य सरकार state government के किसी भी पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर को 9000 रुपये महीने से कम पेंशन राशि नहीं मिलेगी। कोषागारों को आदेश दिया गया है कि वे एक जनवरी 2016 के आदेशों के मुताबिक पेंशनर और पारिवार पेंशनर को न्यूनतम 9000 रुपये पेंशन दिया जाना सुनिश्चित करे।

Big News इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की तरफ से जारी किया गया है। न्यूनतम पेंशन दिए जाने का यह आदेश जनवरी 2016 से प्रभारी मानी जाएगी।

इस बीच जिन पेंशनरों को इससे कम धनराशि पेंशन के रूप में मिलती रही है, उन्हें जनवरी 2016 से अब तक का एरियर दिया जाएगा। बताया जाता है कि राज्य में ऐसे पेंशनरों की संख्या 5000 से अधिक होगी जिन्हें अब भी न्यूनतम पेंशन की तय धनराशि 9000 रुपये से कम मिल रही है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा न्यूनतम पेंशन नहीं दिए जाने पर आपत्ति किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।


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