पूर्व सीएम ने पत्नी से तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी

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Update: 2021-02-19 08:08 GMT

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का वैवाहिक विवाद दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसा इसलिए हुआ है क्‍योंकि उनकी पत्नी पायल अब्‍दुल्‍ला के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को लेकर सहमति नहीं दी है. ऐसे में उमर अब्‍दुल्‍ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्‍होंने याचिका के जरिये दिल्‍ली हाईकोर्ट के उस सर्कुलर को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि दूरस्‍थ माध्‍यम की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जता दी. उमर अब्‍दुल्‍ला ने दिल्‍ली हाईकोर्ट की ओर से अप्रैल, 2020 को जारी किए गए सर्कुलर को चुनौती दी है. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्‍ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्‍यम ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के रजिस्‍ट्रार जनरल को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्‍दुल्‍ला की इस याचिका पर जल्‍द सुनवाई के लिए मना कर दिया और कहा कि इस मामले को उचित समय पर ही सुना जाएगा. शुरुआत में अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वैवाहिक मामले में अन्य पक्ष अंतिम सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल्द सुनवाई की सहमति नहीं दे रहे हैं. उन्होंने दलील दी कि दूसरा पक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित हुआ है.

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