रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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Update: 2021-10-30 01:07 GMT

दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं, गुजरात में सार्वजनिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. गुजरात में अब निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई है. दीपावली पर्व को लेकर गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके अनुसार सार्वजनिक रूप से आतिशबाजी करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा विदेशों से आयातित पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.

गुजरात सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन की ओर से जारी ग्रीन मान्यता प्राप्त फटाखा जो कम उत्सर्जन पैदा करते हैं, ऐसे पटाखों को बेचने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी तरह के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शोर वाली आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध है. साथ ही सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर सभी तरह के पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
गृह विभाग की घोषणा के अनुसार, राज्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आतिशबाजी की जा सकेगी. दीपावली पर्व के दौरान रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी. इसके अलावा दिवाली के दूसरे दिन जब गुजरातियों का नया साल का मौका होता हे तब रात 11.55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी.
बंगाल में हाई कोर्ट ने लगाया कंप्लीट बैन
वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आगामी त्योहारों को लेकर अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने एक याचिका को सुनते हुए सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. जिन त्योहारों के लिए बैन लगाया गया है, उनमें काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस है. इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने दिवाली पर दो घंटे (8-10), छठ पूजा पर 6-8, नए साल के मौके पर 35 मिनट पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी थी. हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल और सेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया.

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