शिक्षा मंत्री का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, बोले- 5 साल से पहले ड्रेस में बदलाव नहीं, फीस में 5% से ज्यादा की वृद्धि नहीं

वैश्विक महामारी कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की कमर तोड़ कर रख दी

Update: 2021-12-12 12:50 GMT

वैश्विक महामारी कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की कमर तोड़ कर रख दी. फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब इस नियम के बन जाने से अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी. शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर ने खुद इसकी जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों के बाद, हमने नियम बनाया है कि कोई भी स्कूल 1 साल में 5 पर्सेंट से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकता. अगर किसी ने इन नियमों को नहीं माना तो पहली बार में 50,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इसके बाद तीसरी बार भी फीस से जुड़ी शिकायत मिलती है तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है. वहीं, अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो स्कूल प्रबंधक 5 साल से पहले स्कूल यूनिफार्म नहीं बदल सकते हैं. सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.


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