बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो डाउनलोड किया, आरोपी गिरफ्तार

पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

Update: 2026-03-22 08:57 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद पर्वत थाना पुलिस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिबंधित बाल यौन शोषण सामग्री डाउनलोड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) की ओर से जारी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट में इंस्टाग्राम के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री डाउनलोड किए जाने की सूचना दी गई थी। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना आनंद पर्वत में 20 मार्च को पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
मामले की जांच के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें एटीओ/इंस्पेक्टर आदेश कुमार, हेड कांस्टेबल जितेंद्र और हेड कांस्टेबल बोदूराम शामिल थे। टीम ने थाना प्रभारी की देखरेख और एसीपी पटेल नगर के मार्गदर्शन में तकनीकी और फील्ड जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोबाइल नंबर के ग्राहक आवेदन फॉर्म की जानकारी एकत्रित की और इसके साथ ही तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर सत्यापन भी किया गया। इन प्रयासों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई।
इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सहायता से पंजाबी बस्ती, आनंद पर्वत इलाके में छापेमारी कर आरोपी पंकज गोयल (40) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो आरोपी ने बात स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए प्रतिबंधित सामग्री डाउनलोड की थी। जांच में उसके खिलाफ पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल बरामद कर लिया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की बाल यौन शोषण सामग्री को देखने, डाउनलोड करने या साझा करने से बचें, क्योंकि यह कानूनन दंडनीय अपराध है। अगर कहीं भी इस तरह का कुछ होता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, पुलिस जनता की सहायता के लिए है।
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