नई दिल्ली: दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने 1 अक्टूबर से मास्क न पहनने पर लगने वाले 500 रुपए के जुर्माने को खत्म कर दिया है. इतना ही नहीं DDMA ने कोविड अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हेल्थ केयर वर्कर्स का सेवा अवधि इस साल के आखिरी तक बढ़ाने का फैसला किया है.
दिल्ली में अगस्त में दोबारा मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था. दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया था. इतना ही नहीं मास्क न पहनने पर पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देने का भी प्रावधान था. लेकिन अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं देना होगा.
समाचार एजेंसी के मुताबिक, सितंबर में हुई DDMA की बैठक में आगामी त्योहारों पर कोरोना के खिलाफ सुरक्षा को कम नहीं करने पर जोर दिया गया था. हालांकि, बैठक में मास्क की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे न बढ़ाने का फैसला किया गया.
इसके अलावा दिल्ली में बने तीन कोविड सेंटर्स को भी खत्म करके जमीन खाली करने का फैसला किया गया है. DDMA ने राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर, स्वान कृपाल, बुराड़ी, और संत निरंकारी, बुरारी की जगहों पर बने कोविड सेंटर्स को बंद करने और जमीन खाली करने की भी अनुमति दे दी.
22 सितंबर को हुई बैठक में दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई थी. इस दौरान एलजी और DDMA के चेयरमैन वीके सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली को वैक्सीनेशन के मामले में थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है. मीटिंग में जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 1.33 करोड़ लोग कोरोना के बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं. लेकिन 22 सितंबर तक सिर्फ 31.49 लाख लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है.