कोर्ट ने आयकर विभाग के पूर्व उपायुक्त को छह साल की जेल, डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया
नई दिल्ली, लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को अरविंद मिश्रा (आईआरएस-1989 बैच के अधिकारी), तत्कालीन उपायुक्त, आयकर, लखनऊ को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और सीबीआई मामले में 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। .
जानकारी के मुताबिक, 29 नवंबर 1999 को अरविंद मिश्रा के खिलाफ शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप 34 (ए) में "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था।
इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए मिश्रा को रंगे हाथ पकड़ लिया.
जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
इस मामले में, सुनवाई अधिकांश अवधि के लिए रुकी हुई थी क्योंकि इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं लंबित थीं। आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं का सीबीआई के अभियोजकों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिवाद किया गया था। सीबीआई निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों को अभियोजन मामले के गुण-दोष के बारे में समझाने में सफल रही जिसके कारण अभियुक्तों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और आरोपी के पक्ष में अंतरिम राहत से छूट दी गई। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और दोषी करार दिया।