मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर रोकथाम के लिए बुलाई बैठक, धारा 144 लागू करने के दिए निर्देश
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये गुरुवार रात को अधिकारियों को छोटे निषिद्ध जोन (माइक्रो कंटेनमेन्ट) के निर्धारण
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये गुरुवार रात को अधिकारियों को छोटे निषिद्ध जोन (माइक्रो कंटेनमेन्ट) के निर्धारण और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिये.
जांच में तेजी लाने के लिए विशेष योजना तैयार कर अमल में लाएं- गहलोत
कोरोना संक्रमण की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गहलोत ने निर्देश दिए कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौडगढ़, अलवर और भीलवाड़ा जिले, जहां कि मामले तेजी से बढ़े हैं, वहां संक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टर छोटे निषिद्ध जोन बनाएं. साथ ही संपर्कों का पता लगाने और जांच में तेजी लाने के लिए विशेष योजना तैयार कर अमल में लाएं.
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू की जाए- गहलोत
एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की कड़ाई से पालना हो. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति, उपचाराधीन मामलों की संख्या तथा संक्रमण रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी. बैठक में चिकित्सा राज्यमंत्री डा. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.