बिहार सरकार की नई गाइडलाइन, सरकारी कार्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे अधिकारी-कर्मचारी

Update: 2021-06-21 13:57 GMT

बिहार में अनलॉक 3 अब 23 जून से 6 जुलाई तक लागू रहेगा. हालांकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है. इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई प्रतिबंधों में रियायत देने को लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए. कई छूट के साथ साथ कई प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया है. बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए, उसकी जानकारी सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जानकारी दी है. सीएम नीतीश ने कहा कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे. दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी. रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे.

- नई गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकेंगे.

- सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. स्कूल और कॉलेज, कोचिंग क्लास अभी बंद रहेंगी.

- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.

- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.

- विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

- अंतिम संस्कार/श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम अनुमति 25 व्यक्तियों की ही होगी.

इसके अलावा, कृषि तथा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम आदि अभी बंद रहेंगे.

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