नई दिल्ली: यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. बता दें कि बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड (Krishnanand Rai Murder Case) में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से ये तय हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता अब बरकरार रहेगी. इस मामले में अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी . हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी. लोकसभा चुनाव 2024 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी.
अंसारी सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने, लेकिन 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और दिसंबर 2005 को अफजाल अंसारी को साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा. इसके बाद 2009 में अफजाल अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए. 2014 में बलिया सीट से कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा वहां फिर चुनाव हार गए. 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े और दूसरी बार सांसद चुने गए, लेकिन दूसरी बार सांसद बनने के 4 साल बाद अप्रैल 2023 में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई और अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा.