आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में बड़ा अपडेट, कार्रवाई हुई, जांच में नया खुलासा भी
पुलिस को शक है कि आइसक्रीम में मिली उंगली उसी व्यक्ति की है।
मुंबई: मुंबई में एक आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले की जांच जारी है। कहा जा रहा है कि उंगली फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल, FSSAI यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पुणे की आइसक्रीम निर्माता कंपनी का लाइसेंस जांच होने तक रद्द कर दिया है।
पुलिस जांच में पता चला है कि उंगली यम्मो आइसक्रीम्स में काम करने वाले एक कर्मचारी की हो सकती है। इंडिया टु़डे की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि कंपनी की फैक्ट्री में हाल ही में एक कर्मचारी के साथ हादसा हुआ था, जिसमें उसकी उंगली में चोट लगी थी। अब पुलिस को शक है कि आइसक्रीम में मिली उंगली उसी व्यक्ति की है।
फिलहाल, फॉरेंसिक लैब में DNA जांच की जा रही है। मलाड के ओर्लेम में हने वाले डॉक्टर ब्रैंडन फैराओ ने आइसक्रीम मंगाईं थीं, जिनमें से एक में उंगली पाई गई थी। कंपनी का लाइसेंस रद्द करने वाले FSSAI के अधिकारियों ने फैक्ट्री का भी दौरा किया था।
एक ऑनलाइन ऐप के जरिए तीन आइसक्रीम मंगाने वाले फैराओं जब स्वाद का मजा ले रहे थे, तब अचानक उन्हें कुछ बड़ी चीज चबाने का एहसास हुआ। कहा जा रहा है कि शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई नट होगा, लेकिन जब देखा तो उंगली नजर आई। डॉक्टर ने कहा, 'जैसे ही मैं आइसक्रीम के बीच में पहुंचा, तो मुझे लगा कि यहां कोई बड़ा पीस है। शुरुआत में लगा कि कोई नट होगा, लेकिन नजदीक से देखा तो पाया कि उसपर नाखून लगा हुआ था।'
फैराओ ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पीटीआई भाषा के अनुसार, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था, 'फैराओ ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने 'यम्मो कंपनी' की बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। जब वह दोपहर में खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे थे तो कोन में से एक मांस का टुकड़ा निकला, जिसमें नाखून भी था।'
उसने बताया कि फैराओ ने यह मुद्दा उठाते हुए आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि शिकायत करने पर कंपनी ने कोई उचित जवाब नहीं दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मांस के टुकड़े को बर्फ की थैली में रखा और मलाड पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर यम्मो आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 272 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट), 273 (हानिकारक खाद्य और पेय की बिक्री) और 336 (दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया है।