शादी में आतिशबाजी पर रोक, चर्चा में मौलवी का ये फरमान

Update: 2022-11-28 11:41 GMT

झारखंड. धनबाद जिले के एक ब्लॉक में मौलवियों ने शादी समारोह के दौरान डांस, डीजे और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. मौलवी का कहना है कि यह गैर-इस्लामी प्रथाएं हैं, इन नहीं होना चाहिए. मौलवी ने कहा कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनकी पहचान कर जुर्माना लगाया जाएगा.

एजेंसी के अनुसार, निरसा प्रखंड स्थित सिबिलीबाड़ी जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने सोमवार को कहा कि शादी में डांस, डीजे और आतिशबाजी पर पाबंदियां 2 दिसंबर से शुरू होंगी. मौलाना ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि निकाह इस्लामी धर्म के अनुसार किए जाएंगे. इस दौरान कोई नृत्य नहीं होगा. डीजे और आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी. अगर किसी ने यह नियम नहीं माना तो उसकी पहचान कर उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

मौलाना ने कहा कि शादी रात 11 बजे से पहले करनी होगी, क्योंकि उसके बाद का समय शुभ नहीं माना जाता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई रात 11 बजे के बाद निकाह करने की कोशिश करता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. मौलाना ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों को लिखित रूप से माफी भी मांगनी होगी. मौलवी ने कहा कि इस बारे में समुदाय के लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों को सूचित कर दें. इस संबंध में रविवार को हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख इमाम ने कहा कि इस्लाम में इस तरह की प्रथाओं की अनुमति नहीं है. इससे लोगों को भी असुविधा होती है.

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