सावधान! एयरपोर्ट-प्लेन में मास्क नहीं पहना तो होंगे बाहर, दिल्ली HC ने कही यह बात
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और फ्लाइट में मास्क पहनने जैसे कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है. ऐसे में जो लोग फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने समेत कोविड नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उन पर जुर्माना लगाना चाहिए.
इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा, नियम न मानने वाले लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा, नियमों का पालन कराने के लिए पर्याप्त जरूरी कदम उठाने आवश्यक है. कोर्ट ने कहा, अक्सर देखा जाता है कि नियमों को गंभीरता से जमीन पर लागू नहीं किया जाता. ऐसे में DGCA समेत सभी अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा, हमारा मानना है कि डीजीसीए को सभी एयरलाइन्स को अलग-अलग निर्देश देना चाहिए कि वे एयरपोर्ट और उड़ानों में एयर होस्टेस, कैप्टन, पायलट या अन्य किसी कर्मचारियों को अधिकृत करें, ताकि वे मास्क और हाथ की स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकें.
DGCA की ओर से वकील अंजना गोसैन इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं. वे कोरोना से संक्रमित थीं. उन्होंने बताया कि उड्डयन मंत्रालय ने 10 मई को गाइडलाइन जारी कर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया था. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी एयरपोर्ट और उड़ानों में मास्क संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करा रहे हैं.
हीं, बेंच ने कहा, गाइडलाइन हमेशा मौजूद होती है लेकिन व्यावहारिक अनुपालन समस्या बन जाता है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को रखी है. कोर्ट ने कहा, जरूरी कदम उठाए जाएं और आगे की कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाए.
कोर्ट ने ये आदेश उस जनहित याचिका पर दिया, जो हाईकोर्ट के जज के महामारी के दौरान घरेलू उड़ान से यात्रा के दौरान महसूस किया था. जस्टिस सी हरि शंकर ने 8 मार्च 2021 को स्वत: संज्ञान लिया था, जब उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट और फ्लाइट पर यात्री ठीक से मास्क नहीं पहने थे.